रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई, पुलिस ने संचालकों को दी सख्त चेतावनी

रायपुर। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने डीजे, धुमाल और टेंट हाउस संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वेस्ट जोन पुलिस द्वारा थानों में बैठक आयोजित करने के बाद अब नार्थ जोन पुलिस ने भी संवाद से समाधान अभियान के तहत कंट्रोल रूम स्थित सी-फोर सभा भवन में बैठक आयोजित की।पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में खमतराई, उरला, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह थाना क्षेत्रों के डीजे और धुमाल संचालक शामिल हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी संचालकों को निर्धारित नियम-कानून के तहत ही अपना व्यवसाय संचालित करना होगा।बैठक में पुलिस ने चेतावनी दी कि रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम, डीजे या धुमाल बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से बचने के निर्देश दिए गए।अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे या साउंड सिस्टम लगाने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों में डीजे या धुमाल संचालित पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने संचालकों से नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

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